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प्रयागराज: गवाही के लिए पेश न होने पर विवेचक के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश

🗺️ उत्तर प्रदेश 📅 11 सितम्बर 2026 · By BolHind Bureau
प्रयागराज: गवाही के लिए पेश न होने पर विवेचक के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश
Photo: BolHindAI Team द्वारा निर्मित

प्रयागराज के एक वर्ष 2008 के चर्चित हत्याकांड मामले में न्यायालय ने विवेचक राजकुमार शर्मा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। मामला थाना कीडगंज से संबंधित है, जिसमें अमित सिंह की हत्या के आरोपी धर्मेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य के खिलाफ सुनवाई चल रही है। अदालत ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोप तय होने के बाद से मामले में छह गवाहों का परीक्षण पूरा हो चुका है, लेकिन विवेचक की गवाही न हो पाने के कारण मुकदमे की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर द्विवेदी की अदालत ने विवेचक के बार-बार अनुपस्थित रहने और वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने उन पर 2 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। इस हर्जाने की राशि विवेचक के वेतन से काटकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करने का निर्देश पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिया गया है। इसके साथ ही थाना प्रभारी कीडगंज को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक पुलिस बल के साथ वाराणसी जाकर विवेचक को गिरफ्तार करें और आगामी 22 सितंबर 2026 की सुनवाई के दिन न्यायालय में उपस्थित करें।

न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त वाराणसी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अति प्राचीनतम वादों के निस्तारण संबंधी समिति को भी भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक से यह भी पूछा है कि बार-बार आदेशों के बावजूद विवेचक की अनुपस्थिति के पीछे कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही या उदासीनता तो नहीं है। यह घटना लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के प्रति न्यायिक सख्ती को दर्शाती है, ताकि वर्षों से चल रहे मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया पूरी की जा सके और न्याय सुनिश्चित हो सके।

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