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उत्तर प्रदेश: वृद्धावस्था पेंशन अब मिलेगी दो किस्तों में, लाभार्थियों के लिए बदली व्यवस्था

🗺️ उत्तर प्रदेश 📅 14 सितम्बर 2026 · By BolHind Bureau
उत्तर प्रदेश: वृद्धावस्था पेंशन अब मिलेगी दो किस्तों में, लाभार्थियों के लिए बदली व्यवस्था
Photo: BolHindAI Team द्वारा निर्मित

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए शासन ने नई किस्त प्रणाली लागू कर दी है। अब पेंशन की राशि का वितरण तीन माह की अवधि के बजाय दो बराबर किस्तों में किया जाएगा। इस बदलाव के तहत 3000 रुपये की कुल त्रैमासिक पेंशन को 1500-1500 रुपये की दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में जमा की जाएगी और हर किस्त लगभग 1.5 माह यानी 45 दिन के अंतराल पर जारी की जाएगी।

इस नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का गणित भी उम्र के आधार पर स्पष्ट कर दिया गया है। 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का योगदान बराबर यानी 1500-1500 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, 80 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों के मामले में राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये का अंशदान दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 1.19 लाख पेंशन लाभार्थी इस नई प्रणाली के दायरे में हैं और उनके खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पेंशन पाने के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जिला समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 56 हजार 460 रुपये की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और यदि उपलब्ध हो तो शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज जरूरी हैं। इच्छुक पात्र व्यक्ति एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। भुगतान की स्थिति की जानकारी लाभार्थी एसएमएस के माध्यम से या पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं।

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