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बहराइच: गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

🗺️ उत्तर प्रदेश 📅 19 सितम्बर 2026 · By BolHind Bureau
बहराइच: गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच के एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि पयागपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में गैग चार्ट को मंजूरी देते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जस्टिस मनीष माथुर की लखनऊ बेंच ने इस मामले में बहराइच के SP और DM की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने आरोपी बब्बू शाह के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी देने से पहले न तो तथ्यों की गंभीरता से जांच की और न ही अपने विवेक का इस्तेमाल किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए तैयार किए जाने वाले गैंग चार्ट को केवल कागजी औपचारिकता नहीं माना जा सकता। यह एक गंभीर कानूनी कदम है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं, इसलिए अधिकारियों को पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्र सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए।

मामले के दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि SP ने 11, 2021 को और DM ने 15, 2021 को गैंग चार्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों अधिकारियों के बीच जिस आपसी विमर्श और स्वतंत्र विवेकाधिकार का प्रयोग होना चाहिए था, वह कहीं नहीं दिखा। अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड पर यह भी नहीं दिखाया गया कि उन्होंने आरोपी के आपराधिक इतिहास और अन्य आधारों पर कोई विचार-विमर्श किया था या नहीं।

इस कानूनी खामी को देखते हुए, अदालत ने 15, 2021 के गैंग चार्ट, 19, 2022 की चार्जशीट, और 7, 2022 के संज्ञान एवं समनिंग आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी कानूनी प्रक्रिया को शुरू करते समय संवैधानिक अदालतों द्वारा स्थापित नियमों का पालन सुनिश्चित करें। यह फैसला स्पष्ट करता है कि राज्य की ओर से की जाने वाली कार्रवाई में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता अनिवार्य है और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए।

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