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मिर्जापुर: पशुधन बीमा योजना में 40 हजार तक का क्लेम, 20 अगस्त से शुरू हुई प्रक्रिया

🗺️ उत्तर प्रदेश 📅 20 सितम्बर 2026 · By BolHind Bureau
मिर्जापुर: पशुधन बीमा योजना में 40 हजार तक का क्लेम, 20 अगस्त से शुरू हुई प्रक्रिया
Photo: BolHindAI Team द्वारा निर्मित

पशुपालकों को मवेशियों की असमय मौत से होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान से राहत दिलाने के लिए मिर्जापुर में पशुधन बीमा योजना लागू कर दी गई है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत संचालित इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के प्रति पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत बीमित पशु की मौत होने पर बीमा की रकम सीधे पशुपालक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यदि पशु किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण पूरी तरह विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में भी बीमा राशि का 75 प्रतिशत तक क्लेम मिल सकता है। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद ने सितंबर 2026 तक का लक्ष्य तय किया है।

बीमा के प्रीमियम में केंद्र सरकार का 51 प्रतिशत, राज्य सरकार का 34 प्रतिशत और पशुपालक का 15 प्रतिशत हिस्सा होगा। इस योजना पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बीमा कराने के लिए पशु के कान पर 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाला टैग लगाना अनिवार्य है, जिसे पशुपालक के आधार से जोड़ा जाएगा। बीमा के समय टैग लगे पशु के साथ मालिक की फोटो लेना भी जरूरी है।

योजना के अंतर्गत दुधारू भैंस के लिए 40 हजार रुपये, दुधारू गाय के लिए 30 हजार रुपये, भारवाहक पशुओं के लिए 35 हजार रुपये और भेड़, बकरी व सूकर के लिए 10 हजार रुपये का बीमा कवर निर्धारित किया गया है। बीपीएल, एससी और एसटी वर्ग के पशुपालकों को अपना प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। यह बीमा एक साल की अवधि के लिए मान्य होगा। जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की देखरेख में इसे सभी पशु चिकित्सालयों में लागू किया गया है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

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