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ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को नई गाइडलाइन से मिली राहत, प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी

🗺️ उत्तर प्रदेश 📅 9 सितम्बर 2026 · By BolHind Bureau
ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को नई गाइडलाइन से मिली राहत, प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी
Photo: BolHindAI Team द्वारा निर्मित

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव न हो पाने के कारण प्रशासक के रूप में कार्य संभाल रहे ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए शासन ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नई गाइडलाइन से ब्लॉकों और जिला पंचायतों में अटके पड़े विकास कार्यों और पुराने भुगतानों में तेजी आने की उम्मीद है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद अब रूटीन और नीतिगत कार्यों का निस्तारण सरल हो सकेगा, जिससे डीएम कार्यालयों में लंबित पड़ी फाइलों के निपटारे में मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत, इन प्रशासकों को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले कराए गए निर्माण कार्यों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन कराकर भुगतान करने की अनुमति दी गई है। यह प्रक्रिया पहले की तरह ही संचालित होगी। साथ ही, ब्लॉक और जिला पंचायतों में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, ताकि दैनिक कार्यों में बाधा न आए। जिन कार्यों को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, अब उनके समाधान का रास्ता साफ हो गया है।

प्रशासकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे उन कार्यों को आगे बढ़ा सकें जिन्हें बोर्ड द्वारा पहले ही पास किया जा चुका है, लेकिन जिनका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो सका था। हालांकि, इसके लिए उन्हें जिलाधिकारियों (DM) से अनुमोदन लेना होगा। इसके अलावा, नई क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन तक वे कोई भी औपचारिक शासकीय या विभागीय बैठक नहीं कर पाएंगे।

महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों या न्यायालय के आदेशों से जुड़े कार्यों के लिए ब्लॉक प्रमुखों को डीएम से अनुमति लेनी होगी। जिला पंचायत अध्यक्षों को ऐसे कार्यों के लिए मंडलायुक्त से अनुमति प्राप्त करनी होगी। मंडलायुक्त के पास इन आवेदनों पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का समय निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा होने के बाद ही उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। जिन ब्लॉक प्रमुखों पर किसी आरोप में कार्रवाई हुई है, वहां उप जिलाधिकारी प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रशासक बने ग्राम प्रधानों के लिए गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है।

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